उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की प्रक्रिया नियमों के तहत नहीं अपनाई गई है। इससे पहले सरकार ने 21 जून को चुनाव की अधिसूचना जारी की थी।
मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि आरक्षण रोटेशन में पूर्व निर्देशों का पालन नहीं हुआ।
बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल सहित कई लोगों ने याचिका दाखिल कर कहा कि आरक्षण रोटेशन में भारी अनियमितताएं हुई हैं, जिससे कई लोग चुनाव में हिस्सा नहीं ले पा रहे।
हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार ने चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया था, जिस पर अदालत ने कड़ी आपत्ति जताई।
अब पूरे पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी गई है। सरकार से कोर्ट ने जवाब तलब किया है।
पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक
