देहरादून: उत्तराखंड पंचायत चुनाव मामले को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई. जिसमें आज हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का पक्ष सुना. राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष पक्ष रखकर कहा 9 जून को सरकार ने नियमावली बनाई थी. 11 जून को आरक्षण रोटेशन जारी किया. उसका गजट नोटिफिकेशन 14 जून को हो गया था. राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया की रिजर्वेशन नियमों के तहत हुआ है.अभी फिलहाल उत्तराखंड पंचायच चुनाव मामले में हाईकोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी. तब तक पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट की रोक बरकरार रहेगी.
पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट की रोक बरकरार !
