नैनीताल, 29 अप्रैल 2025:
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के 1341 पदों की चयन प्रक्रिया को लेकर UKSSSC द्वारा जारी संशोधित उत्तर कुंजी पर अब तक लगी रोक को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष UKSSSC सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। जब कोर्ट ने पूछा कि क्या प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार किया गया था, तो आयोग इस सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया।
गौरतलब है कि 13 प्रश्नों को चुनौती दी गई है, जिनमें से 7 प्रश्नों की सत्यता की जांच हेतु कोर्ट ने हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय व CBSE सचिव को विषय विशेषज्ञों की समिति गठित करने का निर्देश दिया है। समिति को 3 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपनी है।
23 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं — नवीन सिंह असवाल, दीपिका रमोला और प्रियंका सहित अन्य अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले जारी उत्तर कुंजी में उनके उत्तर सही थे, लेकिन संशोधित कुंजी में उन्हें गलत बताया गया जिससे उनका चयन नहीं हो पाया।
अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग ने बिना विशेषज्ञता और वैध प्रक्रिया के प्रश्न तैयार किए और फिर संशोधित उत्तरकुंजी जारी कर दी, जो नियमों के खिलाफ है।