आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर बाहरी टैक्सियों के संचालन को लेकर उत्पन्न विवाद पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी शिवांश कांडपाल ने स्थिति साफ कर दी है।
उन्होंने कहा कि किसी भी वैध परमिट धारक वाहन को यात्रा मार्ग पर रोका नहीं जा सकता। बाहरी राज्यों या जनपदों से आने वाली टैक्सियों पर रोक लगाने का कोई विधिसम्मत आदेश नहीं है।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि टैक्सी यूनियन या अन्य कोई व्यक्ति बाहरी वाहनों को जबरन रोकता है या बाधा डालता है, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है और सभी पक्षों से सहयोग की अपेक्षा करता है।
आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर बाहरी टैक्सियों को रोकना गैरकानूनी: एआरटीओ
