उत्तराखण्ड | सोर समाचार
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक संबंधी भ्रम को दूर करते हुए साफ कहा है कि चुनाव पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोर्ट ने केवल निर्वाचन आयोग के 6 जुलाई को जारी उस सर्कुलर पर रोक लगाई है जिसमें दो वोटर लिस्ट में नाम होने पर भी मतदान व चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी।
मुख्य न्यायाधीश जी.एस. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि 11 जुलाई को जारी आदेश, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार है। अतः निर्वाचन आयोग को खुद अधिनियम का पालन करना होगा।
चुनाव आयोग ने आज से प्रस्तावित चुनाव चिन्ह आवंटन पर भी फिलहाल रोक लगा दी है, जिससे प्रत्याशियों और अधिकारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
14 जुलाई को नैनीताल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को जारी अधिसूचना के अनुसार ही करने का निर्णय लिया है. इसके तहत, 14 जुलाई को दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा. साथ ही बचे हुए चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य 15 जुलाई को सुबह 8:00 बजे से कार्य समाप्ति तक चलेगा.

