चरस तस्कर को 8 साल की सजा, 80 हजार जुर्माना

पिथौरागढ़ | सोर समाचार

पिथौरागढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एनडीपीएस एक्ट के मामले में कोर्ट ने चरस तस्कर अमर सिंह गर्ब्याल को दोषी ठहराते हुए 8 वर्ष का सश्रम कारावास और 80 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

वर्ष 2018 में धारचूला क्षेत्र से अमर सिंह को 474 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। उ0नि0 धीरज टम्टा ने विवेचना कर 2019 में आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की प्रभावी पैरवी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी राकेश चन्द्र ने की।

न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त 3 साल की सजा भुगतनी होगी।


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