सोर समाचार | पिथौरागढ़
होली (छरड़ी) पर्व के अवसर पर जनपद पिथौरागढ़ में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा सभी आबकारी अनुज्ञापन बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट आशीष कुमार भटगांई द्वारा जारी आदेश के अनुसार जनपद में संचालित आबकारी से संबंधित समस्त अनुज्ञापन दिनांक 04 मार्च 2026 को सायं 5:00 बजे तक पूर्णतः बंद रहेंगे। यह आदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।
बंदी के दौरान देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, एफएल-7 (बार), एफएल-9/9-2ए (सैन्य कैंटीन), सीएल-2 (थोक देशी मदिरा) तथा एफएल-2/02-बी (थोक विदेशी मदिरा/बीयर) से मदिरा की बिक्री, परिवहन एवं उपभोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि की बंदी के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार की छूट या प्रतिकर देय नहीं होगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
प्रशासन द्वारा जनपदवासियों से अपील की गई है कि वे होली पर्व को शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे के साथ मनाएं।

